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खबर का असर …………सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल करने पर नगर पंचायत कुसमी की कार्यवाही ,2 किलो प्लास्टिक जप्त करते हुए दुकानदार पर किया 2500 रुपये का जुर्माना

कुसमी से अमित सिंह की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग विक्रय एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध के बावजूद भी नगर में धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा था इस गंभीर विषय को प्रमुखता से हमने प्रकाशित कर अधिकारियों को इसके प्रति सचेत कराया जिसके परिणाम स्वरूप कुसमी नगर पंचायत द्वारा कड़ाई से पालन कराते हुए निकाय क्षेत्र के दुकानों, ठेले , और सब्जी बाजार में इस पर प्रतिबंध करते हुए प्लास्टिक दुकानों में नही बेचने पर प्रतिबद्ध करते हुए शासन के नियमो का कड़ाई से पालन करवाने के लिए सीएमओं नगर पंचायत नारायण साहू के निर्देश पर सफाई दरोगा कामेश्वर प्रजापति के नेतृत्व विशेष दल का गठन करते हुए नगर पंचायत कुसमी के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यवाही की गई ।

आज की कार्यवाही में 5 व्यापारियों से 2 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त किया गया । साथ ही प्लास्टिक जप्त किए गए दुकानदारों को 2500 रुपये की जुर्माना लगाया गया।
नगर पंचायत द्वारा मुहिम चलाकर न सिर्फ दुकानदारों से बल्कि जनता से भी अपील की गई कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कपड़े के झोले तथा ठेले वालों से पत्ते वाला दोना-पत्तल उपयोग करने और चाय के ठेलो के लिए पेपर कप, कुल्हड़ के उपयोग पर जोर दिया गया ।ज्ञात हो कि प्लास्टिक स्टिफ वाले ईयर वड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लस्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैण्डी स्टिक, आईस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल, प्लेट्स, कप, गिलास, फार्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट्स बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकिट की कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टीकर्स एवं 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर प्रतिबंधित हैं।
आज की कार्यवाही में नगर पंचायत कुसमी के सफाई दरोगा, राजस्व शाखा के कर्मचारि सहित पी आई यू सराहनीय योगदान रहा ।