छत्तीसगढ़ न्यूज़ :- प्रधान पाठक पदोन्नति में काउंसलिंग को लेकर उहापोह, प्रभावित सहायक शिक्षक संशय में …खंडवार कॉउन्सिलिंग होने पर स्थान चयन मे होगी सुविधा -प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ ने रखी मांग…
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कोरबा :- स्कूल शिक्षा विभाग जिला कोरबा द्वारा जिले मे प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के रिक्त 1145 पदों पर 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में जारी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति योग्य सहायक शिक्षकों की पदोन्नति काउंसलिंग के जरिए की जानी है जिला कलेक्टर कोरबा द्वारा काउंसलिंग समिति का गठन भी किया गया है शिक्षक हितों में कार्यरत विभिन्न संगठनों की ओर से पदोन्नत होने वाले सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग डीपीआई के दिशा निर्देश के अनुरूप स्पष्ट एवं पारदर्शी पूर्ण हो मांग की गई है, मांग अनुरूप काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष शिव कुमार बनर्जी संयुक्त कलेक्टर कोरबा द्वारा पारदर्शी पूर्ण काउंसलिंग हेतु संगठनों को आस्वस्त भी किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष ओमप्रकाश बघेल ने पदोन्नत होने वाले अधिकतर सहायक शिक्षकों की भावनाओं एवं संगठन के बीच रखी गई मांग के अनुरूप बताया कि वरिष्ठता क्रम में 1145 सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग के जरिए जिले स्तर पर होने वाली पदोन्नति अलग-अलग तिथि पर खंडवार तथा संकुलों में रिक्त पद के अनुरूप काउंसलिंग होने पर पदोन्नत होने वाले सहायक शिक्षकों को स्थान चयन में सुविधा होगी। 1145 सहायक शिक्षकों की एक साथ जिले स्तर पर काउंसलिंग किए जाने पर भर्रा साही की स्थिति निर्मित होने की सम्भावना होने से इंकार नही किया जा सकता। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ ने मांग की है कि सहायक शिक्षकों को पदोन्नति में स्थान चयन करने खंडवार अलग-अलग तिथि में संकुल अंतर्गत रिक्त पदों पर स्कूल चयन करने का अवसर काउंसलिंग के माध्यम से डीपीआई के दिशा निर्देश के अनुरूप मिले।
ज्ञातव्य हो कि पूर्व में 1145 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की कार्यवाही डीपीआई के दिशा निर्देश के प्रतिकूल की गई थी,पदस्थापना में भर्रा शाही एवं घोर अनियमितता की शिकायत प्रभावित एवं दिब्यांग सहायक शिक्षकों तथा विभिन्न संगठनों के द्वारा किये जाने पर कलेक्टर कोरबा द्वारा अनियमितता सही पाए जाने की स्थिति में 1145 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति सूची निरस्त कर काउंसलिंग समिति की गठन की गई है काउंसलिंग समिति से मांग की गई है कि पूर्ण पारदर्शिता एवं स्पष्टता के साथ डीपीआई के दिशा निर्देश अनुरूप अविलम्ब काउंसलिंग की जाए। कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष ओम प्रकाश बघेल ने बताया कि पूर्व में की गई पदोन्नति की कार्यवाही में अनेक पद स्थापित हुए प्रधान पाठकों के द्वारा अपने पदस्थ संस्थाओं को सुरक्षित रखने न्यायालय की शरण में गए हुए हैं यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया में विलंब हुई तो पदोन्नति प्रक्रिया में न्यायालय का मामला हस्तक्षेप पूर्ण होगा जिससे कि पदोन्नति की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है।