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अतिक्रमण हटाने होगी कार्रवाई…नगर निगम ने जारी की सूचना

रायगढ़ । वर्तमान भारत ।

आशीष यादव की रिर्पोट


निगम प्रशासन ने सूचना जारी कर शहर भर के नाला, नाली के ऊपर एवं नान वेंडिंग जोन में ठेले, गोमचे में दुकान लगाने को स्वयं से अतिक्रमण हटाने की अपील की है। नाले के ऊपर या सड़क किनारे अतिक्रमण करने के कारण नालों की सफाई एवं सड़कों की सफाई और यातायात बाधित होने कि संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निगम प्रशासन ने ऐसे अतिक्रमणकर्ता को स्वयं से कब्जा हटाने की बात कही है। इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर निगम के अतिक्रमण दल द्वारा कब्जा हटाने के साथ सड़क बाधा जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें ठेले, गोमचे में टूट-फूट आदि होती है। वह संबंधित की हानि होगी। इसमें निगम प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं होगी। शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे से गोगा राइस मील से कबीर चौक और कबीर चौक से काशीराम चौक तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर श्री संबित मिश्रा ने अतिक्रमण दल के सदस्य को समय पर उपस्थित होकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

नान वेंडिंग जोन में चलाया जाएंगे विशेष अभियान


निगम क्षेत्र अंतर्गत नान वेंडिंग जोन एवं वेंडिंग जोन घोषित है। इसमें नगर निगम से सुभाष चौक, सुभाष चौक से स्टेशन चौक, सुभाष चौक से हटरी चौक होते हुए सत्तीगुड़ी चौक, सत्तीगुड़ी चौक से दशरथ पान ठेला तक, मुरारी होटल से लाल टंकी चौक होते हुए केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड तक, पुराना शनी मंदिर से रामनिवास टॉकीज तक, रामनिवास टॉकीज से गांधी प्रतिमा चौक तक, रामनिवास टॉकीज से शहीद चौक तक 8 स्थान नान वेंडिंग जोन घोषित है। यहां सड़क किनारे या नाली नाला के ऊपर दुकान लगाने पर अतिक्रमण के तहत जुर्माना और हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह मरीन ड्राइव बेलादुला, बोईरदादर रोड मोदीनगर, चक्रधर नगर कमला नेहरू पार्क के सामने, रेलवे स्टेशन कांग्रेस भवन के पास, उड़ीसा बायपास रोड काशीराम चौक को वेंडिंग जोन घोषित किया गया है।