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कलेक्टर डॉ रवि मित्तल ने आदिम जाति विकास विभाग के जांच प्रतिवेदन के आधार हास्टल अधिक्षिका श्रीमती ज्योति अग्रवाल को किया निलंबित

पत्थलगांव । वर्तमान भारत

संजय गोस्वामी ( सह संपादक)

जशपुर जिले के पोस्ट मैट्रिक / प्री.मै. अ.ज.जा. कन्या छात्रावास सुरंगपानी, विकास खण्ड पत्थलगाँव की अधीक्षिका श्रीमती ज्योति अग्रवाल को अनुपस्थित रहने , अपने शासकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही , उदासीनता और स्वेच्छाचारिता का दोष सिद्ध पाए जाने पर कलेक्टर रवि मित्तल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

विदित हो कि छात्रावास में निवासरत छात्राओं द्वारा दिनाँक 16.11.2022 को छात्रावास में अव्यवस्था होने के कारण छात्रावास तथा स्कूल का बहिष्कार किया गया था। उक्त घटना के संबंध में त्वरित कार्यवाही करते हुए विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पत्थलगाँव के नेतृत्व में 03 सदस्यीय दल द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन दिनाँक 16.11.2022 तथा प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी पत्थलगाँव के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनाँक 17.11. 2022 को प्रेषित किया गया था, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होना पाया गया कि अधीक्षिका रात्रि में छात्रावास में निवास नहीं करती, भोजन मीनू अनुसार नहीं उपलब्ध कराया जाता एवं शौचालय तथा परिसर में सम्यक रूप से साफ-सफाई तथा बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है जो यह प्रमाणित करता है कि छात्रावास में अधीक्षिका का पर्याप्त नियंत्रण नहीं है एवं उनके द्वारा स्वयं अनुपस्थित रहना शासकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता तथा स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

अधीक्षिका ज्योति अग्रवाल का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम 03 (1). उपनियम (एक). (दो) एवं (तीन) के विपरीत होने के फलस्वरूप श्रीमती ज्योति अग्रवाल, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी “द” प्री.मै. अ.ज.जा. कन्या छात्रावास सुरंगपानी विकास खण्ड- पत्थलगाँव, जिला – जशपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधान अनुसार जशपुर कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कराते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जशपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे गुजारा भत्ते की पात्रता होगी

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