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नौकरी लगाने के नाम पर 8लाख रुपए की ठगी करने वाले पति – पत्नी को जांजगीर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार.. …

जांजगीर । वर्तमान भारत ।

आशीष यादव की रिपोर्ट

आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 849/2022 धारा 420,34 भादवि
आरोपी रतन गौरहा एवं गिरिजा देवी गौरहा को दिनांक 19.11.22 को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में
⏩मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी विनय पाटले उम्र 38 वर्ष निवासी गढ़ोला ने दिनांक 18.11.22 को थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी रतन गौरहा एवं गिरजा गौरहा द्वारा प्रार्थी से नवंबर 2017 से मार्च 2018 के मध्य सहायक विकास विस्तार अधिकारी (एडीईओ) में नौकरी लगाने के नाम पर 800000/रू (आठ लाख रूपये ) की ठगी किया है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता के एकाउंट से 700000/रू सात लाख रूपये को रतन गौरहा के खाते में एवं 100000/रू एक लाख रूपये को रतन गौरहा एवं उसकी पत्नि गिरजा गौरहा को ग्राम गढ़ोला में नगद दिया है।
⏩प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 849/22 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
⏩प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी रतन गौरहा उम्र 56 वर्ष एवं गिरजा गौरहा उम्र 51 वर्ष दोनों निवासी भैंसो थाना पामगढ़ को गिरफ्तार कर दिनांक 19.11.22 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरी0 उमेश कुमार साहू, सउनि उमेन्द्र मिश्रा, प्र0आर0 जगदीश अजय, आर0 दिलीप सिंह, सीताराम सूर्यवंशी, सुनील साहू एवं म0आर0 मालती लहरे का सराहनीय योगदान रहा।