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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024-आवेदन की अंतिम तिथि31 जुलाईऋणी एवं अऋणी कृषक ले सकते है योजना का लाभ

रिपोर्ट : रितेश सिदार

रायगढ़, 25 जुलाई 2024/ रायगढ़ जिले के समस्त ऋणी व अऋणी कृषक 31 जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 का लाभ ले सकते है। फसल बीमा में मक्का, धान सिंचित, धान असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, रागी एवं अरहर को शामिल किया गया है। कृषक को बीमित फसल क्षति का दावा के लिए बीमा कंपनी (भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड)के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 एवं 14447 में 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना देना अनिवार्य है।
              उप संचालक कृषि रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले में खरीफ 2024 हेतु छ.ग.शासन से जारी अधिसूचना के आधार पर जिले के समस्त विकासखण्ड के ग्रामों को फसल बीमा खरीफ 2024 के लिए अधिसूचित किया गया है। जिसके तहत मक्का, धान सिंचित, धान असिंचित, उड़द, मूंग, मूंगफली, रागी एवं अरहर फसल का बीमा हेतु अऋणी कृषकों से बीमा प्रस्ताव का आवेदन बैंक/ वित्तीय संस्थानों/ लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से पंजीकृत किया जाना है एवं ऋणी कृषकों का बीमा प्रस्ताव आवेदन संबंधित ऋण प्रदायक बैंक के माध्यम से पंजीकृत किया जाना है। इस हेतु कृषकों से 31 जुलाई तक ही प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे। उन्होंने जिले के सभी कृषकों को अधिक से अधिक संख्या में बीमा प्रस्ताव जमा कर योजना का लाभ लेने हेतु आग्रह किया है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला समन्वयक संजीव कुमार साहू-74896-01443 एवं ब्लॉक समन्वयकों में घरघोड़ा अंतर्गत पुष्पेन्द्र कुमार-88179-33183, पुसौर में सुकदेव जांगड़े-93025-48246, तमनार में खिलेश्वर पटेल-78285-61491, लैलूंगा मेें वेदप्रकाश भगत-84355-75737, रायगढ़ में भीखम प्रसाद-96858-32519, खरसिया में शिवशंकर निराला-78282-53336 तथा धरमजयगढ़ में सुकलाल पटेल-89590-29598 के मोबाईल नंबर पर संपर्क कर सकते है।
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