पंचायती राज अधिनियम धारा 40 ग का जनपद सीईओ बरमकेला द्वारा किया जा रहा है खुला उल्लंघन ,जांच टीम गठित होने के बाद भी जनपद पंचायत सीईओ के संरक्षण में जांच अधिकारी कर रहे हैं जांच को अनदेखा
रिपोर्ट : रितेश सिदार
रायगढ़ / बरमकेला = जनपद पंचायत बरमकेला के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लुकापारा, नौघट्टा, जामपाली के सरपंचो ने पंचायती राज अधिनियम 1993 धारा 40( ग )का उलंघन कर अपने रिश्तेदारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने हेतु 15 वे वित्त की राशि आहरण किया है जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा दिंनाक18/06/2024 को जनपद पंचायत बरमकेला मे की गई थी 2 माह बीत जाने के बाद भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बरमकेला के द्वारा जांच टीम गठित की गई लेकिन अधिकारियों के लापरवाही व जनपद सीईओ बरमकेला के संरक्षण के कारण जांच का आज तक पता नहीं जांच अधिकारी से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने पर जांच अधिकारी द्वारा कहा जाता है कि जांच चल रही है आपको जांच होने के बाद दूरभाष से संपर्क कर दिया जाएगा इतना कह कर जांच अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लेते हैं
जनपद सीईओ बरमकेला के द्वारा जांच टीम गठित होने के बाद भी 2 माह बीत जाने के बाद भी भ्रष्ट सरपंच सचिवों के भ्रस्टाचार उजागर होने से बचाया जा रहा है।
प्रदेश की साय सरकार जीरो टोलरेंस पर पलीता लगाने का काम रायगढ़ के बरमकेला जनपद पंचायत मे बखूबी किया जा रहा है।
ये है धारा 40 का मतलब :
इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही
पंचायत में किसी रिश्तेदार को नौकरी दिलाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पद या प्रभाव का प्रयोग करना या किसी रिश्तेदार को कोई आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कोई कार्रवाई करना, जैसे किसी प्रकार का पट्टा देना, पंचायत के किसी पदाधिकारी द्वारा पंचायत में उनके माध्यम से कोई कार्य करवाना।
स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए, ‘रिश्तेदार’ शब्द का तात्पर्य पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, सास, ससुर, साला, साली, दामाद या पुत्रवधू से होगा।
बशर्ते कि जांच में अंतिम आदेश, जहां तक संभव हो, संबंधित पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर पारित किया जाएगा।
(2) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन हटा दिया गया है, तुरन्त किसी अन्य पंचायत का सदस्य नहीं रह जाएगा, जिसका वह सदस्य है, ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन निर्वाचित होने के लिए भी छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित होगा।
अब देखना यह लाजमी होगा की खबर प्रकाशन के बाद जनपद सीईओ बरमकेला के द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है।
क्या कहते हैं जांच अधिकारी शिशुपाल साहू = जब जांच अधिकारी शिशुपाल साहू जी से दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया गया और पंचायती राज अधिनियम धारा 40 के विषय में पूछा गया तो शिशुपाल साहू का कहना है कि जांच के लिए दिया गया है व सीईओ. मैडम जी से पूछ कर बताता हूं इतना कह कर शिशुपाल साहू जी ने फोन काट दिया