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लाखों का राशन गबन के मामले में विक्रेता एवं अध्यक्ष के विरुद्ध खाद्य विभाग के अधिकारी ने थाने में दर्ज कराया अपराध पंजीबद्ध

रिपोर्ट : प्रद्युमन पैकरा

सरगुजा/सीतापुर:-शासकीय उचित मूल्य दुकान से सरकारी राशन गबन करने वाले विक्रेता एवं अध्यक्ष के विरुद्ध थाने में अपराध दर्ज कराया गया है।खाद्य निरीक्षक ने लाखों रुपए गबन करने वाले विक्रेता एवं अध्यक्ष के विरुद्ध अपराध दर्ज कराया है।पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।
प्राप्त जानकारी विकासखंड मैनपाट के तराई गांव पेंट में खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जाता था।संचालन के दौरान अध्यक्ष एवं विक्रेता ने मिलकर शासकीय राशन की हेराफेरी कर ली थी।इसका खुलासा अधिकारियों द्वारा किये गए भौतिक सत्यापन के दौरान हुआ।खाद्य विभाग के अधिकारी ने जब शासकीय उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन किया।तब इनके द्वारा किये गए लाखो रुपये का राशन घोटाला उजागर हुआ।सितंबर 2023 से अप्रेल 2024 तक हुए राशन दुकान के सत्यापन में 171.83 क्विंटल चावल का घोटाला सामने आया।इसके अलावा शक्कर 1.28 क्विंटल चना 1.58 क्विंटल कम पाया गया।जिसकी कुल आर्थिक लागत 641714.35 लाख रुपये है।जिसे विक्रेता एवं अध्यक्ष ने मिलकर गबन कर लिया था।प्रशासन ने इस राशि को जमा करने के लिए इनके विरुद्ध नोटिस जारी किया था।नोटिस जारी करने के बाद भी इनके द्वारा गबन की राशि जमा नही की गई।विक्रेता एवं अध्यक्ष द्वारा गबन की राशि जमा न करना उनके लिए भारी पड़ गया।एसडीएम रवि राही के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक नवीन सिंह ने थाने में मामला दर्ज करा दिया।इस मामले में पुलिस ने विक्रेता इमामउलहक एवं महिला अध्यक्ष के विरुद्ध धारा 409,429, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 के तहत अपराध दर्ज किया है।
इस संबंध में एसडीएम रवि राही ने बताया कि शासकीय राशन गबन के मामले में आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।इस मामले में कइयों को नोटिस जारी किया गया है।नोटिस जारी होने के बाद जो भी इसका पालन नही करेगा।उसके विरुद्ध थाने में प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।