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13 वर्षीय नाबालिक का अपहरण कर जंगल में सामूहिक दुष्कर्म…आरोपियों को ढाई साल बाद आजीवन कारावास तथा 5 हजार का अर्थदंड…पढ़ें पूरी खबर

गजाधर पैकरा की रिपोर्ट

कोरबा (छत्तीसगढ़) वर्तमान भारत। प्रदेश के कोरबा जिले में 13 वर्षीय नाबालिक का अपहरण कर जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को कटघोरा सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तथा साथ ही 5 हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल ने बताया कि पसान थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की 13 वर्षीय नाबालिग जो 23-24 जनवरी 2020 की दरमियानी रात को अपनी सहेलियों के साथ गौरी पूजा का कार्यक्रम देखने गई थी। तथा अपनी सहेलियों के साथ आग जलाकर ताप रही थी।

ऐन वक्त पर आरोपी देव प्रताप उर्फ छोटू और शिव कुमार उर्फ सुकुमार अपने मोटरसाइकिल से उसके पास आकर जबरदस्ती बैठाकर जंगल तरफ ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तत्पश्चात आरोपियों ने उसे स्कूल के पास वापस लाकर छोड़ कर भाग गए।

घटना की रिपोर्ट पर पसान थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में ले लिया। तत्पश्चात मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

इस मामले में कटघोरा सत्र न्यायालय स्वर्णलता टोप्पो अपर सत्र न्यायाधीश एफडीएससी ने पास्को एक्ट के तहत अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तथा साथ ही 5 हजार रुपये की आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया। प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जयसवाल ने किया।