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बच्ची को अगवा कर रेप किया, 20 साल की कैद:… 52 साल का अधेड़ पड़ोसी की लड़की को रायपुर ले गया, 12 दिन बाद हुआ था गिरफ्तार…

बिलासपुर । वर्तमान भारत।

बिलासपुर में पड़ोसी की 13 साल की बच्ची का अपहरण करने और उसके साथ 12 दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है !उसने साल 2019 में मोहल्ले की बच्ची को अगवा कर लिया था और रायपुर में दुष्कर्म किया था जिस बच्ची का अपहरण हुआ था उसके माता-पिता दोनों की ही आंखों की रोशनी नहीं है! मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है !अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने बताया कि घटना साल 2019 की है 13 साल की बच्ची का 3 साल पहले अपहरण हो गया था! मंगला में पंचर की दुकान चलाने वाले 52 वर्षीय अधेड़ धनु लाल चतुर्वेदी का बच्ची के घर आना-जाना था !बच्ची के माता-पिता देख नहीं सकते थे धनु लाल ने 1 दिन मौका पाकर बच्ची को अगवा कर लिया! फिर उसे अपनी बेटी बताकर रायपुर ले गया !वहां वह बच्ची को लेकर कभी यहां कभी वहां भटकता रहा! इस घटना की शुरुआत में पुलिस कार्यवाही नहीं की रही थी बाद में दबाव बनाने के बाद पुलिस हरकत में आई करीब 12 दिन बाद पुलिस ने आरोपी के पास से बच्ची को बरामद किया गया! बच्ची ने अपने बयान में आपबीती बताई तब पुलिस ने दुष्कर्म व पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर धनु लाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट ने माना दोषी और सुनाई सजा आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई !अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट विवेक कुमार तिवारी के यहां मामले में ट्रायल चला जिसमें पीड़ित बच्ची की तरफ से अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने पैरवी की! कोर्ट ने अभियुक्त धनु लाल चतुर्वेदी को दोषी मानते हुए 20 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है आरोपी के बच्चों की मदद करते रहे दृष्टिहीन दिव्यांग माता-पिता इस घटना की मार्मिक कहानी यह भी है कि हवा पंचर की दुकान चलाने वाले धनु लाल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी वही पीड़ित बच्ची के माता-पिता दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं इसके बाद भी दोनों मिलकर आरोपी धन्नो के बच्चों को खाना खिलाते थे और मदद भी करते थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिनकी ओ मदद कर रहे हैं वही आदमी उनकी बच्ची के साथ हैवान जैसा व्यवहार करेगा….!

🌀गजाधर पैंकरा की रिपोर्ट