Latest:
Event More NewsPopular Newsछत्तीसगढ़जानकारीधोखाधड़ीविविध

CG Breaking : सरपंच बर्खास्त…मृतकों के नाम से निकालता रहा सामाजिक पेंशन का पैसा…6 साल तक नही लड़ पाएंगे चुनाव…पढ़ें पूरी खबर


कुरुद :- छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक सरपंच को बर्खास्त कर दिया है।  जनपद पंचायत कुरुद अंतर्गत ग्राम पंचायत दहदहा के सरपंच डीलन चंद्राकर को मृत व्यक्तियों के पेंशन राशि मे 68,600 रुपये का गबन कर शासकीय राशि की अनियमितता किये जाने के आरोप में एसडीएम कुरुद ने धारा 40 के तहत कार्रवाई कर पद से बर्खास्त कर दिया है। वे अगले 6 साल तक अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

प्राप्त जानकारी अनुसार, ग्राम पंचायत दहदहा आश्रित ग्राम मौरीखुर्द में समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (नॉन डीबीटी) अंतर्गत शिकायतकर्ता थानेश्वर साहू व अन्य के द्वारा मृतकों के नाम से राशि आहरण की शिकायत की गई थी। शिकायत की जिला स्तर पर जांच कराई गई एवं जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत दहदहा एक पेंशन हितग्राही को दोहरा भुगतान करने तथा 8 मृत हितग्राहियों को नाम से राशि प्राप्त करने व आहरित करने का शिकायत सही पायी गई। जिसमे कुल 68,800 रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी कुरुद ने आदेश जारी कर सरपंच डीलन चंद्राकर को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है।


वित्तीय नियमों की अनदेखी कर निकाली राशि

बता दें कि, मृत हितग्राहियों के नाम से पेंशन राशि का गबन गंभीर वित्तीय अपराध की श्रेगी में आता है। जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। डीलन चंद्राकर सरपंच ग्राम पंचायत दहदहा को नोटिस जारी कर उनका पक्ष भी लिया गया। जिसमे उसके द्वारा वित्तीय नियमो का पूर्णतः अनदेखा कर नगद राशि हितग्राहियों को वितरण करना दिखाया गया एवं मृत हितग्राहियों की राशि स्वयं गबन कर लेना पाया गया। जिसके कारण डीलन चंद्राकर गंभीर वित्तीय अपराध की श्रेणी में दोषी पाया गया।

सचिव की भी है संलिप्तता, होगी कार्रवाई

फिलहाल, एसडीएम कुरुद द्वारा जारी आदेश के अनुसार सरपंच डीलन चंद्राकर, दहदहा ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 40(1) क, के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गलत पाया गया है। जो कि लोकहित के लिए अवांछनीय है जिसके कारण उन्हें धारा 40 के तहत पद मुक्त किया गया साथ ही वह अब आगामी 6 वर्ष के लिए चुनाव नही लड़ पायेगा। चूंकि उक्त प्रकरण/ अपराध में सचिव तेजपाल अंसारी की भी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए छग पंचायत सेवा नियम 1998 के तहत अंसारी के विरुद्ध विधि अनरूप कार्रवाई करने सीईओ जनपद कुरुद को आदेशित किया गया है।