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छत्तीसगढ़ :- “गौ मांस के साथ ओड़िसा का गौ-तस्कर गिरफ्तार” ओड़िसा से छत्तीसगढ़ में गौ मांस खपाने के फिराक में…..

वर्तमान भारत

जशपुर /तपकरा जशपुर जिले में 15 किलोग्राम गौ मांस के साथ ओड़िसा के गौ-तस्कर को तपकरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ओड़िसा के लुलकीडीह का रहने वाला सकलेन राजा बाईक मे सवार होकर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के नगर पंचायत कुनकरी में गौ मांस बिक्री करने की तैयारी मे था। तपकरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तपकरा से लगे ग्राम नामनी के पास आरोपी को 15 किलोग्राम गौ मांस के साथ धर दबोचा।
शनिवार 19.03.2022 को तपकरा पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति कृषिक पशु का वध कर मांस बनाकर बोरी में भरकर मोटर सायकल एचएफ डिलक्स क्रमांक CG14MH 5146 के सीट पीछे सीट में बांध कर बनडेगा लुलकीडीह की ओर से कुनकुरी की ओर बिक्री करने परिवहन करते हुए ले जाने वाला हैं , सूचना पर तपकरा थाना प्रभारी एल. आर. चौहान आरक्षक 568 राजेन्द्र रात्रे 587 संतु राम यादव आरक्षक 123 अविनाश लकडा के साथ आवश्यक दस्तावेज के अधिग्रहण वाहन सूचना की तस्दीकी व रेड कार्यवाही के लिये ग्राम उपरकछारर नामनी चौक रवाना होकर ग्राम उपरकछार नामनी चौक पहुंचकर गवाह मनोज कश्यप पिता देवकेश्वर कश्यप उम्र 45 वर्ष निवासी उपरकछार कदमटोली थाना तपकरा , विनोद प्रसाद चौधरी पिता गोवर्धन चौधरी उम्र 45 वर्ष निवासी नामनी चौक थाना तपकरा को बुलाकर उन्हे मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया। इसके बाद पुलिस स्टाफ व गवाहों के साथ नामनी चौक में नाकाबंदी कर वाहनों की चेंकिग करने लगे उसी दौरान मुखबीर के बतायेनुसार हीरो एचएफ डिलक्टस मो0सा क्रमांक CG14MH 5146 बनडेगा लुलकीडीह रोड से आया जिसे पुलिस घेराबंदी कर पकड़ लिया। मोटर सायकल में एक व्यक्ति सवार था जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम सकलेन राजा पिता साहिजादा हुसैन उम्र 25 वर्ष निवासी लुलकीडीह चौकी बनडेगा थाना तलसरा जिला सुंदरगढ का रहने वाला बताया। सकलेन राजा अपने मोटर सायकल क्रमांक CG14MH 5146 के सीट के पीछे सीट में जिसमें सफेद रंग की बोरी भरा हुआ बंधा था । गवाहों के समक्ष बोरी को खोलवाकर चेक करने पर बोरी के अंदर में एक-एक किलो का कुल 15 पैकेट जो सफेद रंग का प्लास्टिक् से बंधा हुआ था, कुल वजन करीब 15 किलो गौ मांस था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मो0सा0 हीरो एचएफ डिलक्टस क्रमांक CG14MH 5146 कीमत 40 हजार रूपये को आरोपी सकलेन राजा के कब्जे से जब्त किया है। पुलिसआरोपी के खिलाफ छ.ग. कृ.पशु परि0 अधि0 2004 की धारा 5,6,10 के तहत कार्रवाई कर रही है।