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छत्तीसगढ़ में अब वृक्षों की कटाई पहले से होगी आसान…बघेल सरकार की पहल पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई के नियमों का हुआ सरलीकरण…जाने क्या है नए नियम

लेख – गजाधर पैकरा

रायपुर। वर्तमान भारत। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेड़ों की कटाई के नियमों में सरलीकरण किया है। नियमों के बदलाव के पश्चात अब जमीन के मालिक अपने जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई खुद कर सकते हैं। इसके लिए अब किसी भी तरह का अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आपकी जमीन पर कोई पेड़ है तो उसके काटने के लिए आपको वन विभाग या निगम से किसी भी तरह की सरकारी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप को सूचना देना जरूरी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य शासन द्वारा निजी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित वृक्षों और प्राकृतिक रूप से उन्हें वृक्षों की कटाई के नियमों का सरलीकरण किया गया है जिसके अनुसार अब भूमि स्वामी अपनी भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई खुद करवा सकेंगे।

पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी। उन्हें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचित करनी पड़ेगी। जमीन मालिक वन विभाग से भी वृक्ष कटवा सकेंगे। इसी प्रकार भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ों की कटाई के लिए जमीन मालिक को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन देना होगा।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्धारित प्रक्रिया के तहत निश्चित समयावधि में लिखित अनुमति देनी होगी। यदि आवेदक को समय अवधि के पश्चात अनुमति नहीं मिलती है तो जमीन मालिक पेड़ कटाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों की कटाई की परमिशन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन मिलने के 45 दिन के अंदर प्रक्रिया के अनुसार अनुमति देनी होगी। यदि आवेदक को लिखित अनुमति प्राप्त नहीं होती है तो वह स्मरण पत्र दे सकेंगे।

यदि अगले 30 दिन के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से लिखित अनुमति प्राप्त नहीं होती है तो इसे अनुमति माना जाएगा और भूमि स्वामी पेड़ों की कटाई के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इस संबंध में हुए विलंब एवं नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उत्तरदाई होंगे।

यदि जमीन मालिक चाहे तो वन विभाग के माध्यम से भी पेड़ों की कटाई करा सकेंगे। एक कैलेंडर वर्ष भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 4 वृक्ष प्रति एकड़ के मान एवं अधिकतम कुल 10 वृक्षों की कटाई की अनुमति दी जा सकेगी।

इसी प्रकार जमीन मालिक अपनी भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेंगे। कटाई से एक महीना पहले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं वन परीक्षेत्र अधिकारी को कटाई का कारण, प्रजाति एवं संख्या स्पष्ट उल्लेखित करते हुए सूचना निर्धारित प्रारूप में देना आवश्यक होगा। सूचना के साथ पंजीयन संबंधी राजस्व अभिलेख एवं स्वघोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में देना होगा।