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रकम दुगुना का झांसा देकर ठगी करने वाले 4 ठग पुलिस गिरफ्त में

इरफान सिद्दीकी की रिपोर्ट

रकम दुगुना का झांसा देकर ठगी करने वाले 4 ठगों को गिरफ्तार करने में लुण्ड्रा पुलिस सफलता मिली है । विदित हो कि भेड़िया ( धौरपुर) निवासी मुलायम सिंह यादव पिता महेश्वर यादव उम्र 24 साल द्वारा थाना लुण्ड्रा आकर दिनांक 25/03/2023 को लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 20/02/2023 को प्रार्थी के मोबाईल पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर द ग्लोबल करेंसी नामक कंपनी में पैसा लगाने पर लगाई गई रकम को दुगुना करने का झांसा देकर दिनांक 25/02/2023 तक के बीच में अलग-अलग किस्तों में कुल 12,65,200 रूपये प्रार्थी के युपीआई आईडी से ठगी कर लिया गया है, मामले में प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना लुण्ड्रा में सदर धारा का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री रामगोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के सतत् मार्गदर्शन में प्रभारी पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा. पु.से.) के निर्देशन में ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिये गये थे, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सीतापुर श्री ध्रुवेश जायसवाल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ग्रामीण श्री अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर आरोपियों का पता तलाश कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था।

इस दौरान विवेचना सायबर सेल से आवश्यक तकनिकी जानकारी प्राप्त कर संयुक्त पुलिस टीम को सूरत गुजरात भेजा गया था. संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मामले में शामिल संदेहियों की घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ किया गया जो अपना नाम (01) माधव अर्जून बेहरा पिता अर्जुन बेहरा उम्र 36 साल सा एकतानगर एक रोड सूरज थाना बराछा जिला सूरज गुजरात (02) कालू चरण आपाटा पिता सउरा आपाटा उम्र 33 वर्ष सा नंदियागोडा थाना कबिसूर्यानगर जिला गंजाम उडीसा (03) युसूफ बना गाडावाला पिता आरून रशीद गाडावाला उम्र 32 साल सा. रांदेर अमलीपुरा हा.न. 08/ 158 थाना रांदेर जिला सूरत गुजरात (04) साद आसिफ शेख पिता आसिफ शेख उम्र 29 साल सा. रांदेर अमलीपुरा हा.न. 08/158 थाना रांदेर जिला सूरज गुजरात का होना बताये जो आरोपियों से ठगी की घटना के संबंध में पूछताछ करने पर प्रार्थी से 12,65,200 / रूपये की ठगी कारित करना स्वीकर किया गया, जो आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबुत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है. आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 नग लेपटॉप, 06 नग मोबाईल एवं 64000 / रूपये नगद बरामद किया गया है।अपराध क्रमांक 48 / 2023धारा 420,34 भादवि 67 आई. टी. एक्ट संपूर्ण कायवाही में निरीक्षक रजनीश सिंह, चौकी प्रभारी रघुनाथपुर सउनि दिलीप दुबे, प्रधान आरक्षक संतकुमार चौहान, सुधीर सिंह, आरक्षक बिरेन्द्र पैकरा, सुयश सिंह, बहादुर एका नरेश सिंह, संजय नागेश, अरविन्द्र तिवारी शामिल रहे।