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कुटरचित दस्तावेज, फर्जी विक्रेता एवं गवाह प्रस्तुत कर खाते की भूमि को विक्रय करने के मामले में सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्रवाई…थाना लखनपुर द्वारा मामले मे आरोपी भाई सहित फर्जी विक्रेता एवं गवाह को किया गया गिरफ्तार ….फर्जी विक्रेता एवं गवाह दोनों को सम्पूर्ण घटनाक्रम की थी जानकारी, प्रार्थिया से भी थे पूर्व से परिचित ….पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन मे संपत्ति सम्बन्धी मामलो मे सख़्ती से कार्यवाही किये जाने किया गया है

इरफान सिद्दीकी की रिपोर्ट

          प्रार्थिया सावित्री राजवाड़े उर्फ़ पुकी पति शिवराम राजवाड़े उम्र 48 वर्ष साकिन तराजू देवलापारा लखनपुर द्वारा थाना लखनपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थिया के पिता के मृत्यु पश्चात पिता के नाम की भूमि उसके भाई मुन्ना राम राजवाड़े एवं प्रार्थिया के नाम पर सम्मिलित रूप से नामंतरण हुआ था, जो प्रार्थिया के भाई मुन्ना राम राजवाड़े द्वारा प्रार्थिया से धोखाधड़ी करने के आशय से एक अन्य महिला श्रीमती श्याम बाई उर्फ़ खुइटी को अपनी बहन के रूप मे प्रस्तुत करने हेतु कुटरचित रूप से आधार कार्ड बनवाकर एवं गवाह के रूप मे एक जानपहचान के व्यक्ति अंतोष कुमार गढ़ेवाल को खड़ा कर अन्य महिला को प्रार्थिया के रूप मे पहचान किया गया इस तरह तीनो आरोपियों द्वारा साठगाँठ कर प्रार्थिया के नाम की भूमि को 13/12/22 को अन्य क्रेता को विक्रय पत्र का निष्पादन करा दिया गया हैं, मामले की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थिया द्वारा थाना आकर मामले की लिखित शिकायत की हैं जिस पर सदर धारा का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया।

           मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस महानिरीक्षक संघ सरगुजा रेंज  राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से.)के सतत मार्गदर्शन में प्रभारी पुलिस अधीक्षक सरगुजा  राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.)के निर्देशन में संपत्ति संबंधी अपराधों में सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  विवेक शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (ग्रामीण) अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में थाना प्रभारी लखनपुर प्रशिक्षु आईपीएस  चिराग जैन एवं पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था।

        दौरान विवेचना एवं पता तलाश आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी मुन्ना राम राजवाड़े आत्मज प्रसन्न राजवाड़े उम्र 50 वर्ष साकिन लटोरी लखनपुर द्वारा एक अन्य महिला श्रीमती श्याम बाई उर्फ़ खुइटी आत्मज रघुनाथ राजवाड़े उम्र 32 वर्ष साकिन लटोरी लखनपुर का प्रार्थिया के नाम पर जाली आधार कार्ड बनवाकर प्रार्थिया के रूप मे प्रस्तुत कर फर्जी गवाह अंतोष कुमार गढ़ेवाल आत्मज रामलाल गढ़ेवाल उम्र 36 वर्ष साकिन लटोरी लखनपुर की उपस्थिति मे फर्जी विक्रेता को प्रार्थिया के रूप मे पहचान किया जाना स्वीकार किया गया एवं अपनी बहन के खाते की भूमि को अन्य क्रेता को विक्रय कर देना स्वीकार किया गया, मामले मे शामिल फर्जी विक्रेता एवं गवाह से पूछताछ करने पर फर्जी जमीन रजिस्ट्री करने की सम्पूर्ण घटनाक्रम की जानकारी होना बताया गया जो मामले मे आरोपियों द्वारा सदर धारा का अपराध।   अपराध क्रमांक-119 /23 धारा- 419, 420, 466, 467, 468, 471, 120 (बी)भा.द.वि गिरफ्तार    घटित करना पाये जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया हैं।

        सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी लखनपुर प्रशिक्षु आईपीएस  चिराग जैन, सहायक उप निरीक्षक अरुण गुप्ता,आरक्षक बन्दे केरकेट्टा राजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह,जानकी राजवाड़े एवं थाना स्टाप शामिल रहे।