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सरगुजा पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब के मामले मे की गई बड़ी कार्यवाही, आरोपियों से अवैध महुआ शराब का जखीरा एवं महुआ /गुड पास भारी मात्रा मे किया गया बरामद

रिपोर्ट : इरफान सिद्दीकी

पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन मे थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा 01 विधि से संघर्षरत बालक एवं 02 आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त कार्यवाही

सकालो नर्सरी के अंदर झाला बनाकर आरोपियों द्वारा गुपचप तौर पर अवैध शराब भट्टी का निर्माण कर बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही थी अवैध महुआ शराब

आरोपियों के निशानदेही पर कुल 460 लीटर महुआ शराब, 20000/- रुपये नगद कुल किमती 66000/- रुपये, अवैध महुआ शराब तैयार करने हेतु विभिन्न उपकरण एवं कई कन्टेनर, नापक यँत्र 02 नग, एक्सास्ट फैन 02 नग, हीटर 02 नग, 300 किलोग्राम महुआ पास, 800 लीटर गुड पास, कुल 1100 लीटर पास किया गया बरामद

⏩ जिले मे अवैध मादक पदार्थो की तस्करी पर नकेल कसने एवं नशे के अवैध कार्यों मे लिप्त व्यक्तियों पर अभियान चलाकर कार्यवाही करने के दिशा निर्देश पिछले दिनों की समीक्षा बैठक मे पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा (भा.पु.से.)द्वारा दिए गए थे, पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला (भा.पु.से.) के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा जिले मे अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही थी।

⏩ दौरान अभियान थाना गांधीनगर पुलिस टीम कों दिनांक 23/01/24 कों मुखबीर सूचना मिली कि प्रतापपुर रोड सकालो स्तिथ नर्सरी के अंदर झाला बनाकर संदेही कमल सिंह एवं अन्य 02 लोगो द्वारा गुपचुप तौर पर भारी मात्रा मे अवैध महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा हैं एवं उक्त व्यक्तियों द्वारा घटना दिनांक कों महुआ शराब का विक्रय किये जाने की सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर तत्काल थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर प्रतापपुर रोड स्तिथ सकालो नर्सरी के अन्दर एक पुराने झाले की घेराबंदी कर मौक़े से 03 संदिग्धो की धरपकड़ की गई, जो संदिग्धो से पूछताछ करने पर एक विधि से संघर्षरत बालक एवं (02) कमल सिंह आत्मज झिमन राम उम्र 28 वर्ष साकिन कुड़केल अहीरपारा थाना बतौली जिला सरगुजा, (03)मोहित सिंह उर्फ़ भगत आत्मज झिमन राम उम्र 26 वर्ष साकिन कुड़केल अहीरपारा थाना बतौली जिला सरगुजा का होना बताया जो संदेहियो की तलाशी लेने पर संदिग्ध कमल सिंह के कब्जे से 20000/- नगद रुपये बरामद किया गया, संदेहियो से नर्सरी स्तिथ झाले के सम्बन्ध मे कड़ाई पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त झाले के अंदर अवैध महुआ शराब बनाने हेतु बड़े पैमाने पर महुआ पास, अवैध महुआ शराब, कन्टेनर एवं अन्य उपकरण रखे गए हैं, पुलिस टीम द्वारा मौक़े पर झाला की तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा मे कन्टेनर मे रखा हुआ महुआ शराब, महुआ शराब बनाने हेतु जमा किया गया महुआ पास, गुड पास, नापक यँत्र, हीटर, एक्सास्ट फैन एवं अवैध भट्टी जिसमे कई प्रकार के यंत्रो की सहायता से महुआ शराब का निर्माण करने हेतु व्यवस्था किया गया था, पुलिस टीम द्वारा तत्काल आरोपियों के निशानदेही पर कुल 460 लीटर अवैध महुआ शराब, 200 लीटर कन्टेनर मे रखा 100 किलोग्राम महुआ पास, 200 लीटर कन्टेनर मे 200 किलोग्राम महुआ पास कुल 300 किलोग्राम महुआ पास, 500 लीटर का कन्टेनर जिसमे 500 लीटर गुड पास, 300 लीटर का कन्टेनर जिसमे 300 लीटर गुड पास कुल 800 लीटर गुड पास, 02 नग 500 लीटर का खाली पानी टंकी, 300 लीटर का 01 खाली नीला कन्टेनर,200 लीटर का 03 नग खाली कन्टेनर कुल 06 नग कन्टेनर, 09 नग डेकची जिसमे पाइप लगा हुआ हैं, एक्सास्ट फैन 02 नग, 02 नग नापक यँत्र, 01 पैकेट ईगल कंपनी कंपनी का ड्राई ईस्ट, 02 नग हीटर, 01 नग टुल्लू पम्प पाइप सहित, 01 नग सफ़ेद पीवीसी पाइप, 20000/- नगद कुल किमती लगभग 66000/- रुपये एवं झाले मे रखा गया भारी मात्रा मे कोयला बरामद किया गया हैं, जप्त कोयले के सम्बन्ध मे पुलिस टीम द्वारा अग्रिम जांच विवेचना की जा रही हैं।

⏩ पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से जप्त किये गए सामान के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा बताया गया कि उक्त झाला मे अवैध महुआ शराब का निर्माण करने हेतु भट्टी बनाकर भारी मात्रा मे अवैध महुआ शराब बनाई जा रही थी,आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से पुलिस टीम द्वारा मामले मे कार्यवाही कर विधि से संघर्षरत बालक एवं 02 अन्य आरोपियों के विरुद्ध थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 35/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं, एवं विधि से संघर्षरत बालक कों न्यायिक अभिरक्षा मे बाल संप्रेक्षण गृह भेजा जाता हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक जॉन प्रदीप लकड़ा, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डेय,सहायक उप निरीक्षक विनय सिंह, प्रधान आरक्षक मनोज मालवीय, आरक्षक अमरेश सिंह, अरविन्द उपाध्याय, सतीश चौहान शामिल रहे।