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जबरदस्ती अपहरण कर नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को इतने साल की कठोर कारावास…इतने हजार का अर्थदंड…पढ़ें पूरी खबर

गजाधर पैकरा की रिपोर्ट

कुनकुरी/जशपुर (छत्तीसगढ़) वर्तमान भारत। जिले के कुनकुरी में प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जून 2020 की शाम करीब 4 बजे नाबालिक को कुनकुरी निवासी विरेंद्र टोप्पो उम्र (36 वर्ष) ने बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। तत्पश्चात उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।

नाबालिक को अपहरण कर जबरदस्ती दुष्कर्म के आरोपी पर जिला न्यायालय में न्यायाधीश ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया है। प्रकरण में आरोपी को कुनकुरी विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार राज भानु ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

नाबालिक के परिजनों की रिपोर्ट पर बलात्कारी के खिलाफ थाना कुनकुरी में अपहरण, दुष्कर्म और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।मामले की जांच के पश्चात आरोपी वीरेंद्र टोप्पो को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। वहीं आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में कुनकुरी विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार राजभानु ने अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उक्त दोनों अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है।