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प्रधानमंत्री आवास योजनाः जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 46 हज़ार से ज्यादा आवास पूर्ण, हितग्राहियों को मिल रही पक्के मकान की सुविधावर्ष 2020-21 और 22-23 में स्वीकृत आवासों की जियो टैगिंग के अनुरूप प्रगति पर 10 हज़ार से ज्यादा हितग्राहियों को मिली 28.71 करोड़ राशि

इरफान सिद्दीकी की रिपोर्ट

अम्बिकापुर 02 जून 2023/ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में जरूरतमंदों के पक्के आशियाने के सपने पूरे हो रहे हैं। इस योजना से जिले के ऐसे 46 हज़ार से ज्यादा परिवारों को अपना घर होने का सुकून मिला है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2022-23 में स्वीकृत जिले में 10 हज़ार 533 हितग्राहियों को जियो टैगिंग के अनुरूप प्रथम व द्वितीय किश्त के रूप में राज्य शासन द्वारा 28.71 करोड़ की राशि जारी की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के जिला समन्वयक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले को कुल 2 हजार 664 नये आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश एवं जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर के मार्गदर्शन में समस्त जनपद पंचायतों को लक्ष्यों को आबंटित किया गया है। स्थाई प्रतीक्षा सूची अनुरूप ही जिला पंचायत के माध्यम से उक्त लक्ष्य का शत-प्रतिशत स्वीकृति किया जा चुका है। एसईसीसी सर्वे सूची 2011 के पात्रता अनुसार ही हितग्राहियों का चयन स्थाई प्रतीक्षा सूची से किया जाता है। हितग्राहियों के पंजीयन हेतु आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता की प्रति आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में स्वीकृत आवासों में जियो टैगिंग के अनुरूप 10 हज़ार 533 हितग्राहियों को प्रथम व द्वितीय किश्त में शासन द्वारा 28.71 करोड़ की राशि जारी की गई है। उक्त किश्तों की राशि का आवंटन हितग्राहियों के आधार बेस्ड पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। प्रतिदिन हितग्राहियों के आधार कार्ड का सत्यापन कर किश्तों की राशि का भुगतान आधार बेस्ड पेमेंट के माध्यम से निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत अब तक जिले में 46 हजार 284 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष आवासों में कार्य प्रगति पर है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत पंजीयन निःशुल्क- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राहियों का दस्तावेज जमा करने, पंजीयन करने तथा पंजीयन उपरांत जियोटैग तथा स्वीकृति हेतु किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता है।