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शिक्षकों का प्रमोशन अब 3साल में , सरकार ने किए नियम में बदलाव

रायपुर । वर्तमान भारत ।

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक स्कूल शिक्षा सेवा ( शैक्षिक एवम प्रशासनिक) भर्ती एवम पदोन्नति नियम में बदलाव करते हुए शिक्षकों की पदोन्नति के लिए न्यूनतम अनुभव को 5 साल से घटाकर 3साल कर दिया है।सरकार ने इस बदलाव को राजपत्र में भी प्रकाशित करवा दिया है। सरकार के इस नियम से संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों को उनकी सेवा अवधि का लाभ मिलने से वे पदोन्नत हो सकेंगे। इससे लगभग 28हजार एल बी शिक्षक एवम सहायक शिक्षकों को लाभ मिलेगा । इस बदलाव से एलबी संवर्ग के शिक्षकों का प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया।उल्लेखनीय है कि यह बदलाव सिर्फ एक बार के लिए किया गया है।