Latest:
local news

जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम कि खुलकर उडाई जा रही है धज्जियां

रायगढ़ । वर्तमान भारत ।

अशीष यादव

रायगढ़ जिला अंतर्गत जनपद पंचायत रायगढ़ अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत भागोरा मे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य मे हुए भ्रष्टाचार के संबंध आवेदक आशीष यादव निवासी मालिडीपा बोइरदादार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा अंतर्गत 19-09-2022 को आवेदन किया था आरटीआई के परिपेक्षय मे जन सूचनाअधिकारी ने तय समय सीमा मे जानकारी उपलब्ध नही कराई है वही अधिनियम प्रावधान अंतर्गत समय सीमा मे जानकारी न मिलने से आवेदक ने प्रथम अपील अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेंद्र पटेल के समक्ष आवेदक ने 31-10-2022 को प्रथम अपील प्रस्तुत किया.

फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील की सुनवाई के लिए जनसुचना अधिकारी व अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया तिथि 11-11-22 को समय 12 बजे जनपद पंचायत रायगढ़ सुनवाई तिथि व समय को वांछित जानकारी सहित उपस्थित हुए तथा समय सीमा का ध्यान रखें
कृपया संलग्न मेमो के संबंध में सुनवाई तिथि के पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें प्रस्तुत जवाब में सुनवाई तिथि का उल्लेख अवश्य किया जावे यदि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी अब तक नहीं दी गई है तो उक्त जानकारी अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करावे तथा पावती साथ लावे.

दिए गए नोटिस में तिथि व समय का ध्यान रखते हुए अपीलार्थी निर्धारित समय 12बजे जनपद पंचायत रायगढ़ में उपस्थित हुआ लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी के नोटिस की अवहेलना करते हुए जन सूचना अधिकारी भगोरा ने निर्धारित समय12 बजे जनपद पंचायत रायगढ़ में उपस्थित नहीं हुआ.
उपस्थित नहीं होने के बावजूद अपीलार्थी को सात दिन के अंदर जानकारी मिल जाएगा कहकर अपीलार्थी को गुमराह किया गया.

जन सूचना अधिकारी भी प्रथम अपीलीय अधिकारी की तर्ज पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उडाने से नही चूक रहे है कि कानून बनने के साथ ही कानून तोडने के रास्ते भी इजाद हो जाते है जनपद पंचायत रायगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत भागोरा मे शौचालय निर्माण मे हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार के जरिये नागरिक इसका भंडाफोड करना भी चाहे लेकिन अधिकारीयो ने सूचना का अधिकार कानून मे सेंध लगाने का अच्छा बहाना ढूंढ लिया है मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आरटीआई प्रथम अपील के निराकरण हेतू 11-11-2022 तिथि निर्धारित कर जन सूचना अधिकारी से साठ गाठ कर कागजी औपचारिकता पूर्ण कर ली है अपीलार्थी ने 11-11-2022 लोक सूचना शाखा मे सम्पर्क किया तो शाखा प्रभारी के. पी. पटेल ने बताया आपके अपीली आवेदन के निराकरण हेतू पत्र जारी किया था तिथि 11-11-2022 निर्धारित की थी जन सूचना ग्राम पंचायत सचिव जानकारी ले कर उपस्थित रहे आप के उपस्थित न होने से निराकरण नही हो सका है आगामी 2, 3दिन मे पुन पत्र जारी करेगे.लोक सूचना शाखा मे महज कागजी खाना पूर्ती की गई है

भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से जन सूचना अधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा बचाया जा रहा है आखिर क्यों?
अब देखना यह लाजमी होगा की आखिरकार अपीलार्थी को प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा कब जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और जन सूचना अधिकारी के ऊपर क्या कार्यवाही की जाती है.