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• हत्या के मामले मे सरगुजा पुलिस को मिली सफलता 01 आरोपी एवं 01 विधि से संघर्षरत बालक गिरफ्तार • देर से घर आने की बात बोलने पर आवेश मे आकर पिता की गई थी हत्या। • पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में गंभीर अपराधों में हो रही त्वरित कार्यवाही • घटना मे प्रयुक्त डंडा एवं लकड़ी की फारी किया गया बरामद

इरफान सिद्दीकी की रिपोर्ट

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक 11/03/23 के रात मे मृतक धरमू मांझी द्वारा अपने बेटों को घर देर से आने की बात बोलने पर आरोपी भूखल साय मांझी व एक अन्य पुत्र विधि से संघर्षरत बालक द्वारा आवेश मे आकर अपने पिता धरमु मांझी को लकड़ी के डंडा एवं फारी से मारकर प्राणघातक हमला कर दिए, प्राणघातक हमला करने से आयी चोट के कारण दिनांक 12/03/23 को धरमू मांझी ईलाज दौरान जिला अस्पताल में फौत हो गया हैं, मामले की मर्ग डायरी पुलिस सहायता केंद्र से प्राप्त होने पर जांच विवेचना कर मृतक के पुत्रो के खिलाफ सदर धारा 302, 34 भा.द.वि.का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

मामले को संज्ञान मे लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के सतत मार्गदर्शन मे पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन मे मामले मे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर ध्रुवेश जायसवाल के नेतृत्व मे थाना प्रभारी सीतापुर उपनिरीक्षक अनिल सोनवानी एवं पुलिस टीम द्वारा आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था।

दौरान जांच विवेचना आरोपी भूखल साय माझी एवं विधि से संघर्षरत बालक को पकड़कर घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किया गया जो आरोपी भूखल साय मांझी एवं विधि से संघर्षरत बालक द्वारा आवेश मे आकर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, सदर धारा का अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं एवं विधि से संघर्षरत बालक को बाल न्यायालय भेजा जाता हैं, आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त लकड़ी का फारी एवं विधि से संघर्षरत बालक से डंडा जप्त किया गया हैं।

संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी सीतापुर उप निरीक्षक अनिल सोनवानी,सहायक उप निरीक्षक बाल मुकुंद सिंह,प्रधान आरक्षक रामबचन, आरक्षक संजय एक्का,परमित भगत, पंकज देवांगन शामिल रहे।