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न्यायालय का अहम फैसला…जशपुर में आदिवासी महिला से बलात्कार तथा लूटपाट…आरोपी की सजा आजीवन कारावास…1 हजार का अर्थदंड…पढ़ें पूरी खबर

गजाधर पैकरा की रिपोर्ट

जशपुर (छत्तीसगढ़) वर्तमान भारत। जिले के आस्ता थाना क्षेत्र की मे निवास करने वाली विवाहित महिला ने 3 अगस्त 2021 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 1 अगस्त 2021 को अपने गांव से ऑटो बुक कर अपने बच्चों के साथ जशपुर स्थित किराए के कमरे में आई थी। उसके बच्चे जशपुर में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे।

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ जनजाति ने आदिवासी महिला के साथ हुए बलात्कार व लूटपाट की घटना में आरोपी को आजीवन कारावास तथा 1 हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाहित महिला उस रात को लगभग 8 बजे सब्जी बाजार से सब्जी खरीद कर वापस अपने कमरे में लौट रही थी। उसी वक्त सुनसान रास्ते में पूर्व परिचित सलमान हुसैन उसके पास पीछे से आया और उसको पकड़ते हुए खींचकर सुनसान जगह पर ले जाकर बलात्कार किया और महिला के पर्स में रखे 6 हजार रुपए को भी लुट कर ले गया।

महिला की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 341, 376, 392 भा.द.वि. एवं 3(2)(5) एससी/ एसटी एक्ट का अपराध दर्ज कर विवेचना लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी सलमान हुसैन उम्र 26 वर्ष निवासी जशपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अनुसंधान के पश्चात आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जशपुर द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उक्त अभियुक्त को अपराध के लिए एक माह का साधारण कारावास, धारा 379 के अपराध में 2 साल का सश्रम कारावास तथा धारा 376 के अपराध पर आजीवन कारावास का सजा व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।