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“रेडी टू ईट ” वितरण का काम स्व सहायता समूह से छीनने के राज्य शासन के आदेश पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक…आगामी सुनवाई तक बगैर बाधा स्व सहायता समूह कर सकेंगे काम ……. अन्तिम सुनवाई 3 और 4 मार्च को ….

बिलासपुर । वर्तमान भारत ।

आंगनबाड़ी केंद्रों में “रेडी टू ईट” सप्लाई करने के काम को स्व सहायता से छीनने के राज्य शासन के आदेश पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब स्व सहायता समूह आगामी आदेश तक बिना किसी बाधा के रेडी टी ईट का निर्माण और आपूर्ति कर सकेंगे। मामले को अंतिम सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3और 4मार्च की तिथि निश्चित किया है।

विदित हो कि राज्य सरकार ने रेडी टू ईट का काम स्व सहायता समूह से छीनकर उसे केंद्रीयकृत कर दिया है। शासन के इस आदेश के खिलाफ 05महिला स्व सहायता समूहों ने जनहित याचिका दायर की है। इसके साथ ही अलग अलग से सहायता समूह की ओर से लगभग 230 याचिकाएं दायर है।