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आय से अधिक की संपत्ति:भ्रष्ट रेंजर को 5 साल की सजा , एसीबी ने 2016 में मारा था छापा

दुर्ग। वर्तमान भारत ।

भ्रष्ट तरीके से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में न्यालय द्वारा एक आरोपी रेंजर को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया गया है।आरोपी रेंजर शंकर दास के 2016 मे धमधा परिक्षेत्र में पोस्टिंग के दौरान एसीबी उनके ठिकानों पर छापा मारा था और आय से अधिक संपत्ति पाए जाने पर न्यायालय में विचरण हेतु चालान प्रस्तुत किया था। विचारण पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्त शंकर दास को दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा13(1)(ई) तथा 13(दो) के तहत यह सजा सुनाई गई है।

विदित हो कि शंकर दास मूलतः कांकेर के रहने वाले हैं। 10 नवंबर 1993 को वन विभाग ने उनकी हुई थी।10नवंबर 1993 से छापा मारने की तारीख तक कुल 23 वर्ष की उनके सेवा काल में उन्हे वेतन तथा अन्य विभिन्न माध्यमों से विभाग द्वारा उन्हें कुल39 लाख 74 हजार 340 रुपए का भुगतान किया गया था ।किंतु, एसीबी की जांच में उनके पास 85 लाख 37 हजार 668 की चल – अचल संपत्ति का होना पाया गया था।एसीबी ने रेंजर , उनकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर वैध आय से 45 लाख 63 हजार 328 रुपए अधिक की अवैध संपत्ति होना पाया था और इसे भ्रष्टाचार कर अर्जित करना मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया था।प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जाहिदा परवीन ने पैरवी की थीं।मामले की सुनवाई पूरी होने तथा दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आदित्य जोशी ने कल शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।